
घर खरीदने का सपना देख रहे या रियल एस्टेट कंपनियों की वजह से परेशान लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को दिवालिया कानून (इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके तहत अगर कोई कोई रियल एस्टेट कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसकी संपत्ति नीलाम की जाएगी। खास बात ये है कि इस नीलामी से मिलने वाला पैसे का एक तय हिस्सा उन लोगों को भी मिलेगा जिन्होंने घर खरीदने के लिए कंपनी को बड़ी रकम दी थी। और साधारण भाषा में समझें तो घर खरीदने वाला शख्स अब सिर्फ देनदार (कंपनी को पैसा देने वाला) नहीं होगा। संशोधन के लागू होने के बाद उसकी हैसियत कंपनी से लेनदार की भी होगी।
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