Thursday, February 12, 2026

SC ने जताई RERA पर नाराजगी, कहा- जरूरत पड़े तो बंद कर दीजिए, वकील एम एल लाहोटी ने समझा दी हर बात

अदालत ने टिप्पणी की कि राज्यों को यह सोचना चाहिए कि RERA आखिर किन लोगों के लिए बनाया गया था और यदि स्थिति यही रही तो इसे समाप्त करने पर भी विचार किया जा सकता है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह टिप्पणी हिमाचल प्रदेश के मामले में की है.

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